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मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभ
केंद्रीय व राजकीय कर्मचारियों के लिए 3% की छूट अथवा कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 2% की छूट
-
88.88 वर्ग गज भूखण्ड ₹ 10,57,672*
-
50.00 वर्ग गज भूखण्ड ₹5,95,000*


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केंद्रीय व राजकीय कर्मचारियों के लिए 3% की छूट अथवा कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 2% की छूट
-
88.88 वर्ग गज भूखण्ड ₹ 10,57,672*
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प्रथम चरण में अनुमोदित किए जाने वाले भूखण्ड (प्लाट)
उपलब्ध भूखण्ड (प्लाट) |
मूल कीमत* |
पंजीकरण राशि |
अंतिम तिथि |
---|---|---|---|
88.88 वर्ग गज भूखण्ड (प्लाट) |
₹10,57,672 |
₹91,000 |
8 फ़रवरी 2025 |
50.00 वर्ग गज भूखण्ड (प्लाट) |
₹5,95,000 |
₹88,000 |
8 फ़रवरी 2025 |
- GST and Registry Charges are applicable as per Govt. norms
- Prime Location Charges Extra
प्रथम चरण के आवेदन शुरू
प्रथम चरण के आवेदन की अंतिम तिथि 8 फ़रवरी 2025
प्रथम चरण में अनुमोदित किए जाने वाले भूखण्ड (प्लाट)
उपलब्ध भूखण्ड (प्लाट) |
मूल कीमत* |
पंजीकरण राशि |
अंतिम तिथि |
---|---|---|---|
88.88 वर्ग गज भूखण्ड (प्लाट) |
₹10,57,672 |
₹91,000 |
8 फ़रवरी 2025 |
50.00 वर्ग गज भूखण्ड (प्लाट) |
₹5,95,000 |
₹51,000 |
8 फ़रवरी 2025 |
- GST and Registry Charges are applicable as per Govt. norms
- Prime Location Charges Extra
प्रथम चरण के आवेदन शुरू
प्रथम चरण के आवेदन की अंतिम तिथि 8 फ़रवरी 2025
प्रोजेक्ट के व्यूज
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हमारा एकमात्र लक्ष्य सुनहरा सुरक्षित आपका भविष्य
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चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन



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त्वरित संपर्क
1-इस योजना का कुल एरिया 18 बीघा (लगभग 36000 स्क्वायर यार्ड),एवम् इस योजना में 252 मकान निर्मित हो रहे हैं।और पूर्णतः सुरक्षित गेटेड टाउनशिप है।
2-इस योजना में स्वतंत्र मकान बन रहे हैं जिसमें जमीन और छत दोनों पर ही आवंटी का स्वामित्व रहेगा।
3-इस योजना के सभी विला जोधपुरी पत्थर से निर्मित हो रहे हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक हैं और उनकी ड्युरेबिलिटी बहुत अच्छी है।
4-यह एक गेटेड टाउनशिप है।और पूर्णतःसुरक्षित है!! 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ रहेगी,जिसमें इलेक्ट्रिक बूम बैरियर, 24 हॉर्स गार्ड ,और सीसीटीवी मॉनिटरिंग रहेगी!!
5-यह विला सेमीफर्निश्ड होंगे !!जिसमें मॉड्यूलर किचन (चिमनी के साथ),पंखे और ट्यूबलाइट भी उपलब्ध होंगे!!
6-यहां के निवासियों के लिए इस योजना में 2 स्विमिंग पूल होंगे!!
7-इस परियोजना में बॉक्स क्रिकेट की सुविधा भी है!!
8-परियोजना में इनडोर बैडमिंटन कोर्ट भी रहेगा।
9-योजना के क्लबहाउस में 3 गेस्ट रूम रहेंगे।
10-योजना में मल्टीपरपज हॉल /कम्युनिटी हॉल भी रहेगा।
11-योजना में भव्य मिनी थियेटर रहेगा!!
12-योजना में बच्चों के लिए अलग से गेम जॉन की सुविधा है।
13-योजना में भव्य और सुंदर मंदिर भी रहेगा।
14-बुजुर्गों के लिए योजना में अलग से सीनियर सिटीजन एरिया की व्यवस्था की गई है।
15-योजना में लश ग्रीन गार्डन रहेगा।
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी/अप्रवासी होना चाहिए।
- आवेदक आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा।
- वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
- आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
- आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।
Sn. No. | Installment Name | Amount in % |
---|---|---|
1 | At the time of Booking | 10% |
2 | At the time of Plinth Level | 25% |
3 | On the Laying of Ground Floor Roof | 20% |
4 | On the Laying of First Floor Roof | 20% |
5 | On Completion of Plaster | 10% |
6 | On Completion of Flooring Work | 10% |
7 | Within 30 Days from the Offer of Possession | 5% |
- आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
- आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
- आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
- विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
- आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
- विला का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में विला में निवास करना अनिवार्य होगा।
- लाॅटरी द्वारा जो भी विला आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
- परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत विला का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
- इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
- इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
- किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
- आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
- उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
- आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
- वरियता लाॅटरी के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
- यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- यदि आवेदक, किसी भी कारण से, किसी भी समय आवंटन के लिए अपना आवेदन वापस ले लेता है या सरेंडर कर देता है, तो बिल्डर भुगतान की गई/जमा की गई राशि को ब्याज सहित जब्त करने का हकदार होगा। देय/देय, कर देय या भुगतान किया गया है और कुछ को यूनिट आवंटित होने के बाद बिल्डर की प्रचलित रद्दीकरण नीति के अनुसार 45 से 90 दिनों के बाद बिना किसी ब्याज या मुआवजे के चेक के माध्यम से शेष राशि आवेदकों को वापस की जा सकती है। अन्य इच्छुक आवेदक।
- यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 3 माह तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- संयुक्त आवेदकों में से यदि कोई एक आवेदक उक्त योजना में फ्लैट नहीं लेना चाहता है तो विकासकर्ता/फर्म द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम आवेदन द्वारा किये गये पते पर रिफण्ड राशि लौटा दी जायेगी।
- विला लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
- आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के विला की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी।
- बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिषत ऋण मिल सकता है।
- आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 Shubham Developers के नाम बनाया जाये।
- योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।
- आवंटी विला के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
- वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
- इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
- Pay Now पर क्लिक करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
- आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर उसमें UTR No./DD No.डालकर फॉर्म को सबमिट करें तथा उसे डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें।
Subha Villa, Near Vyas Medicity, Jhalamand, Jodhpur, 342013
संदेश |
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प्रथम चरण के आवेदन की अंतिम तिथि 8 फ़रवरी 2025 |
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1-इस योजना का कुल एरिया 18 बीघा (लगभग 36000 स्क्वायर यार्ड),एवम् इस योजना में 252 मकान निर्मित हो रहे हैं।और पूर्णतः सुरक्षित गेटेड टाउनशिप है।
2-इस योजना में स्वतंत्र मकान बन रहे हैं जिसमें जमीन और छत दोनों पर ही आवंटी का स्वामित्व रहेगा।
3-इस योजना के सभी विला जोधपुरी पत्थर से निर्मित हो रहे हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक हैं और उनकी ड्युरेबिलिटी बहुत अच्छी है।
4-यह एक गेटेड टाउनशिप है।और पूर्णतःसुरक्षित है!! 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ रहेगी,जिसमें इलेक्ट्रिक बूम बैरियर, 24 हॉर्स गार्ड ,और सीसीटीवी मॉनिटरिंग रहेगी!!
5-यह विला सेमीफर्निश्ड होंगे !!जिसमें मॉड्यूलर किचन (चिमनी के साथ),पंखे और ट्यूबलाइट भी उपलब्ध होंगे!!
6-यहां के निवासियों के लिए इस योजना में 2 स्विमिंग पूल होंगे!!
7-इस परियोजना में बॉक्स क्रिकेट की सुविधा भी है!!
8-परियोजना में इनडोर बैडमिंटन कोर्ट भी रहेगा।
9-योजना के क्लबहाउस में 3 गेस्ट रूम रहेंगे।
10-योजना में मल्टीपरपज हॉल /कम्युनिटी हॉल भी रहेगा।
11-योजना में भव्य मिनी थियेटर रहेगा!!
12-योजना में बच्चों के लिए अलग से गेम जॉन की सुविधा है।
13-योजना में भव्य और सुंदर मंदिर भी रहेगा।
14-बुजुर्गों के लिए योजना में अलग से सीनियर सिटीजन एरिया की व्यवस्था की गई है।
15-योजना में लश ग्रीन गार्डन रहेगा।
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी/अप्रवासी होना चाहिए।
- आवेदक आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा।
- वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
- आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
- आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।
Sn. No. | Installment Name | Amount in % |
---|---|---|
1 | At the time of Booking | 10% |
2 | At the time of Plinth Level | 25% |
3 | On the Laying of Ground Floor Roof | 20% |
4 | On the Laying of First Floor Roof | 20% |
5 | On Completion of Plaster | 10% |
6 | On Completion of Flooring Work | 10% |
7 | Within 30 Days from the Offer of Possession | 5% |
- आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
- आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
- आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
- विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
- आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
- विला का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में विला में निवास करना अनिवार्य होगा।
- लाॅटरी द्वारा जो भी विला आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
- परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत विला का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
- इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
- इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
- किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
- आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
- उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
- आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
- वरियता लाॅटरी के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
- यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 3 माह तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- संयुक्त आवेदकों में से यदि कोई एक आवेदक उक्त योजना में फ्लैट नहीं लेना चाहता है तो विकासकर्ता/फर्म द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम आवेदन द्वारा किये गये पते पर रिफण्ड राशि लौटा दी जायेगी।
- विला लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
- आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के विला की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी।
- बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिषत ऋण मिल सकता है।
- आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 Shubham Developers के नाम बनाया जाये।
- योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।
- आवंटी विला के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
- वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
- इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
- Pay Now पर क्लिक करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
- आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर उसमें UTR No./DD No.डालकर फॉर्म को सबमिट करें तथा उसे डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें।
Shubh Villa, Near Vays Medicity, Jhala Mand, Jodhpur, 342013
संदेश |
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प्रथम चरण के आवेदन की अंतिम तिथि 8 फ़रवरी 2025 |
परियोजना स्थल
- दिल्ली पब्लिक स्कूल
- M.P. S (School)
- आर्यभट्ट कॉलेज
- जानना हॉस्पिटल
- भगवंत यूनिवर्सिटी
- नीरजा मोदी स्कूल
- मेडिसिटी
- नॉलेजसिटी
- स्पोर्ट्ससिटी
परियोजना स्थल
- दिल्ली पब्लिक स्कूल
- M.P. S (School)
- आर्यभट्ट कॉलेज
- जानना हॉस्पिटल
- भगवंत यूनिवर्सिटी
- नीरजा मोदी स्कूल
- मेडिसिटी
- नॉलेजसिटी
- स्पोर्ट्ससिटी